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ATS कॉलोनी का ‘कुख्यात बिल्डर’ पर DM का सीधा प्रहार, गुंडा एक्ट में 6 माह के लिए जिला बदर !!

By A S
May 19, 2026 1:38 PM
Gangster Puneet Agarwal :- ATS कॉलोनी का ‘कुख्यात बिल्डर’ पर DM का सीधा प्रहार, गुंडा एक्ट में 6 माह के लिए जिला बदर !!
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Gangster Puneet Agarwal :- देहरादून में पिछले कई महीनों से एटीएस कॉलोनी के लोगों के बीच डर और तनाव का माहौल बना हुआ था। स्थानीय लोगों का आरोप था कि विवादित बिल्डर पुनीत अग्रवाल की गतिविधियों की वजह से कॉलोनी में रहने वाले परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। अब इस मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की है।

जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे छह माह के लिए देहरादून जनपद से जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो गई है और कई स्थानीय लोगों ने इसे राहत देने वाला फैसला बताया है।

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ATS Colony विवाद से शुरू हुआ मामला

पूरा मामला 25 अप्रैल 2026 को सामने आया था, जब एटीएस कॉलोनी निवासी और डीआरडीओ वैज्ञानिक हेम शिखा समेत कई लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 13 अप्रैल को पुनीत अग्रवाल ने डीआरडीओ में कार्यरत एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के परिवार के साथ मारपीट की। पीड़ित पक्ष का कहना था कि इस घटना में परिवार के एक सदस्य के कान का पर्दा तक फट गया। इतना ही नहीं, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ भी अभद्र व्यवहार और गाली-गलौच की गई। घटना के बाद कॉलोनी में रहने वाले कई परिवारों के बीच भय का माहौल बन गया था।

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गोपनीय जांच में सामने आई गंभीर बातें

मामला जिला मजिस्ट्रेट तक पहुंचने के बाद इसकी गंभीरता को देखते हुए एसडीएम मसूरी से गोपनीय जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि आरोपी का व्यवहार लगातार क्षेत्र में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहा था। थाना रायपुर में दर्ज एफआईआर, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप्स और स्थानीय निवासियों की शिकायतों को भी प्रशासन ने गंभीरता से लिया। डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं निदेशक मनोज कुमार ढाका ने भी मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

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कोर्ट ने माना अभ्यस्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने कहा कि आरोपी की गतिविधियां जनसुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी हैं। वहीं बचाव पक्ष ने इसे आपसी रंजिश और सिविल विवाद बताने की कोशिश की। हालांकि उपलब्ध साक्ष्यों, दर्ज मुकदमों और जांच रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने पुनीत अग्रवाल को अभ्यस्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति माना। इसके बाद जिला प्रशासन ने उसे छह माह के लिए देहरादून से बाहर करने का आदेश जारी कर दिया।

Dehradun Builder Puneet Agarwal Faces District Badar; Gunda Act Notice  Issued

बिना अनुमति देहरादून में नहीं कर सकेगा प्रवेश

प्रशासन के आदेश के अनुसार अब पुनीत अग्रवाल अगले छह महीनों तक बिना अनुमति देहरादून जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। रायपुर थाना पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि आरोपी को 24 घंटे के भीतर जनपद से बाहर भेजा जाए। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी निगरानी बढ़ा दी गई है।

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पहले भी विवादों में रह चुका है आरोपी

यह पहला मामला नहीं है जब पुनीत अग्रवाल विवादों में आया हो। इससे पहले दीपावली के दौरान नाबालिग बच्चों पर पिस्टल लहराने के मामले में भी प्रशासन ने उसका शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया था। जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ मारपीट, धमकी, गाली-गलौच और उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में पांच मुकदमे दर्ज हैं। यही वजह रही कि प्रशासन ने इस बार मामले को बेहद गंभीरता से लिया।

Disclaimer :- यह लेख उपलब्ध शिकायतों, प्रशासनिक आदेशों और सार्वजनिक रूप से सामने आई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। मामले से जुड़े सभी आरोप संबंधित पक्षों के दावों और प्रशासनिक रिकॉर्ड पर आधारित हैं। अंतिम सत्यता न्यायिक प्रक्रिया और आधिकारिक जांच के अधीन है।

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