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श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद सेलाकुई और सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया में धारा 163 लागू !

Section 163 Imposed In Selaqui :- श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद सेलाकुई और सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया में धारा 163 लागू !

Section 163 Imposed In Selaqui :- देहरादून के सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से श्रमिकों के प्रदर्शन और बढ़ते असंतोष ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कई फैक्ट्रियों के बाहर धरना और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है।

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श्रमिकों के प्रदर्शन ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता

जानकारी के अनुसार सेलाकुई स्थित लाइटेनियम टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मेडिकोज जैसी औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर कई जगह प्रदर्शन और धरना देखने को मिला। कुछ स्थानों पर माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पथराव की घटनाएं भी सामने आईं। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने स्थिति को गंभीर मानते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन कृष्ण कुमार मिश्रा ने आदेश जारी करते हुए धारा 163 को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की।

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर

प्रशासन का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए भ्रामक सूचनाएं फैलाकर श्रमिकों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से स्थानीय अभिसूचना इकाई को भी सक्रिय कर दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।

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धारा 163 लागू होने के बाद क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब सेलाकुई और सिडकुल क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी, डंडा, तलवार या अन्य घातक वस्तु लेकर नहीं चल सकेगा। ईंट, पत्थर या हिंसा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को जमा करना भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही बिना अनुमति नारेबाजी, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, सार्वजनिक सभा, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों के समूह में जुलूस निकालने पर भी प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है।

सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रशासन ने साफ किया है कि यदि किसी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह आदेश केवल सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है। जारी आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा और संबंधित थाना प्रभारियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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जिलाधिकारी सविन बंसल ने आमजन, श्रमिक संगठनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह या गलत सूचना पर ध्यान न दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन का मानना है कि बातचीत और संयम के जरिए ही स्थिति को सामान्य बनाया जा सकता है।

Disclaimer :- यह लेख उपलब्ध प्रशासनिक जानकारी और स्थानीय रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी आदेश या कानूनी निर्देश की आधिकारिक पुष्टि के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग की अधिसूचना अवश्य देखें।

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