Uttarakhand Police Recruitment Age Limit 2026 :- सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले उत्तराखंड के हजारों युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से कई अभ्यर्थी केवल आयु सीमा के कारण पुलिस भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने उनके लिए रास्ता आसान कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने वर्दीधारी सिपाही पदों की सीधी भर्ती नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। इस फैसले से अब पहले की तुलना में अधिक युवा पुलिस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका प्राप्त कर सकेंगे।
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कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों की सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 में संशोधन कर दिया गया है। संशोधित नियमों के तहत अब पुलिस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है। वहीं न्यूनतम आयु सीमा पहले की तरह 18 वर्ष ही रहेगी। सरकार के इस फैसले के बाद उन हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी जो केवल अधिकतम आयु सीमा पार होने की वजह से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे। अब वे भी निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर आवेदन करने के पात्र होंगे।
भर्ती वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर होगी आयु की गणना
सरकार ने नियमों में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अभ्यर्थियों की आयु की गणना उस वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर की जाएगी, जिस वर्ष उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। इस बदलाव का उद्देश्य आयु निर्धारण को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति को समाप्त करना और भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सरल बनाना है। इससे सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान और स्पष्ट व्यवस्था लागू होगी।
31 दिसंबर 2028 तक मिलेगी विशेष आयु छूट
संशोधित नियमावली के अनुसार आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी आईआरबी और अग्निशामक पदों की भर्ती के लिए नियम लागू होने की तिथि से 31 दिसंबर 2028 तक अभ्यर्थियों को एकमुश्त आयु छूट भी प्रदान की जाएगी। यह विशेष छूट उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस एवं समकक्ष सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार लागू होगी। इसका उद्देश्य उन युवाओं को अवसर देना है जो पिछले वर्षों में विभिन्न कारणों से भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके।
किन युवाओं को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
इस संशोधन का सबसे बड़ा लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनकी आयु 22 वर्ष से अधिक हो चुकी थी और जो पहले आवेदन करने के पात्र नहीं थे। अब 25 वर्ष तक के योग्य अभ्यर्थी भी पुलिस भर्ती में अपनी किस्मत आजमा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से भर्ती प्रक्रिया में अधिक संख्या में योग्य उम्मीदवार शामिल होंगे, जिससे पुलिस विभाग को बेहतर प्रतिभाएं मिल सकेंगी।
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साथ ही युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का एक और महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि नियमावली में किए गए इस संशोधन का उद्देश्य वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और स्पष्ट बनाना है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह संशोधित नियमावली प्रभावी हो चुकी है और आगामी भर्तियों में इसी के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
युवाओं के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
यह फैसला केवल आयु सीमा बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है जो लंबे समय से उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होकर प्रदेश की सेवा करने का सपना देख रहे हैं। अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की बढ़ोतरी और 2028 तक विशेष आयु छूट जैसे प्रावधान आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचा सकते हैं।
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Disclaimer :- यह लेख उपलब्ध सरकारी अधिसूचना और सार्वजनिक जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। भर्ती से संबंधित अंतिम पात्रता, आयु सीमा, आरक्षण, आयु छूट तथा अन्य नियमों की पुष्टि आवेदन करने से पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) या संबंधित विभाग द्वारा जारी आधिकारिक भर्ती विज्ञापन और अधिसूचना से अवश्य करें।

