Uttarakhand Widow Pension Scheme :- कई बार ज़िंदगी अचानक ऐसा मोड़ ले लेती है, जहां एक महिला को अकेले ही हर जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। पति के निधन या पति द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद आर्थिक तंगी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे समय में अगर सरकार की ओर से नियमित मदद मिल जाए, तो जीवन थोड़ा आसान हो सकता है। उत्तराखंड सरकार की विधवा पेंशन योजना ऐसी ही महिलाओं के लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आती है, जो गरीबी में जीवन गुज़ारने को मजबूर हैं।
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यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है और इसका उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देना है, जो अपने पति को खो चुकी हैं और जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है।
Uttarakhand Widow Pension Scheme
उत्तराखंड सरकार की यह पेंशन योजना राज्य की गरीब और जरूरतमंद विधवाओं के लिए शुरू की गई है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने तय राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहें। यह सहायता सम्मान के साथ जीवन जीने की दिशा में एक छोटा लेकिन अहम कदम है।

इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। यह राशि हर महीने अलग-अलग नहीं बल्कि तीन महीने में एक बार सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। यानी साल में चार बार 4500 रुपये की किस्त महिला के खाते में आती है, जिससे घरेलू खर्चों में थोड़ी राहत मिलती है।
Uttarakhand Widow Pension Scheme Eligibility
इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। महिला का गरीबी रेखा से नीचे होना जरूरी है और उसके पास BPL कार्ड होना चाहिए। मासिक आय 4000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा महिला का 20 साल या उससे अधिक उम्र का बेटा या पोता नहीं होना चाहिए, ताकि यह सहायता वास्तव में जरूरतमंद तक पहुंचे।
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How To Apply For Uttarakhand Widow Pension
अब विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर महिला घर बैठे आवेदन कर सकती है।

आवेदन करते समय योजना के विकल्प में विधवा पेंशन का चयन करना होता है। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, पता, बैंक खाते का विवरण, आय और BPL से जुड़ी जानकारी भरनी होती है। सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट किया जाता है। सफल आवेदन के बाद मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, जिससे आगे स्टेटस चेक किया जा सकता है।
Documents Requirement Uttarakhand Widow Pension
आवेदन के समय महिला के पास BPL कार्ड या तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें मासिक आय 4000 रुपये से कम हो। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी होती है। सभी दस्तावेज साफ और पढ़ने योग्य होने चाहिए और PDF फॉर्मेट में अपलोड किए जाते हैं।
How To Check Widow Pension Application Status
आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या, आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर स्टेटस चेक किया जा सकता है। इससे यह पता चल जाता है कि आवेदन स्वीकृत हुआ है या अभी प्रक्रिया में है।
अगर पेंशन खाते में आ रही है या नहीं, यह जानने के लिए भी ऑनलाइन सुविधा दी गई है। वेबसाइट पर योजना में विधवा पेंशन का चयन कर बैंक अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर डालना होता है। कैप्चा भरते ही मौजूदा स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है।
Widow Pension Scheme Helpline
अगर आवेदन या भुगतान से जुड़ी किसी तरह की समस्या हो, तो समाज कल्याण विभाग की हेल्पलाइन से संपर्क किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-180-4236 है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 6395221188 और लैंडलाइन नंबर 0135-2674121, 0135-2674122, 0135-2669764 पर भी सहायता मिलती है। ईमेल के जरिए भी swditcell@gmail.com और itcell-swd-uk@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।
Disclaimer :- यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना से जुड़ी शर्तें, राशि या प्रक्रिया समय के साथ बदल सकती हैं। आवेदन से पहले उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से जानकारी जरूर पुष्टि करें।
विधवा पेंशन से जुड़े अन्य सवाल और उनके जवाब (FAQs)
Q1. उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलता है?
यह योजना उत्तराखंड की उन महिलाओं के लिए है जो विधवा हैं या पति द्वारा छोड़ दी गई हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं और तय पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं। इसका उद्देश्य उन्हें नियमित आर्थिक सहारा देना है।
Q2. विधवा पेंशन योजना में हर महीने कितनी राशि मिलती है?
इस योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है, जो सीधे महिला के बैंक खाते में तीन महीने में एक बार ट्रांसफर की जाती है।
Q3. क्या विधवा पेंशन के लिए केवल BPL कार्डधारक ही आवेदन कर सकती हैं?
हां, यह योजना मुख्य रूप से BPL श्रेणी की महिलाओं के लिए है। आवेदन के समय BPL कार्ड या तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जरूरी होता है।
Q4. विधवा पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है?
वर्तमान में उत्तराखंड सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, ताकि महिलाएं घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकें।
Q5. आवेदन करने के बाद पेंशन कब से मिलना शुरू होती है?
आवेदन सत्यापन और स्वीकृति के बाद पेंशन शुरू होती है। इसमें कुछ समय लग सकता है, जिसकी जानकारी आवेदन स्टेटस से मिल जाती है।
Q6. अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या दोबारा आवेदन किया जा सकता है?
हां, अगर आवेदन किसी दस्तावेज की कमी या जानकारी गलत होने के कारण रिजेक्ट हुआ है, तो सुधार करके दोबारा आवेदन किया जा सकता है।
Q7. विधवा पेंशन का स्टेटस कैसे चेक किया जा सकता है?
समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या, आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर स्टेटस ऑनलाइन देखा जा सकता है।
Q8. क्या पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में आती है?
हां, पेंशन की राशि DBT के माध्यम से सीधे उसी बैंक खाते में भेजी जाती है जो आधार से लिंक होता है।
Q9. योजना से जुड़ी समस्या होने पर कहां संपर्क करें?
किसी भी परेशानी के लिए समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर संपर्क किया जा सकता है।
Q10. क्या योजना की शर्तें भविष्य में बदल सकती हैं?
सरकारी योजनाओं में समय-समय पर बदलाव संभव है। इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट से ताजा जानकारी जरूर जांच लें।




