Uttarkashi Minor Rape Case :- उत्तरकाशी जिले के पुरोला प्रखंड से एक बेहद दुखद और संवेदनशील मामला सामने आया है। एक गांव में 9 वर्षीय छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है, जबकि गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।
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मंदिर में खेलते समय हुई कथित वारदात
जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार दोपहर बाद की बताई जा रही है। पीड़ित बच्ची की मां पास के गांव में आयोजित मेले में गई हुई थी, जबकि उसके पिता मजदूरी के लिए खेतों में गए थे। इसी दौरान चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्षीय छात्रा और गांव का ही कक्षा 6 में पढ़ने वाला 13 वर्षीय किशोर मंदिर परिसर में खेल रहे थे। बताया जा रहा है कि खेल-खेल में किशोर बच्ची को मंदिर के पिछले हिस्से में ले गया, जहां उसके साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया गया। घटना के समय आसपास कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था।

पिता के घर लौटने पर हुआ खुलासा
शाम को जब बच्ची का पिता काम से घर लौटा तो उसने बेटी को घायल अवस्था में देखा। बच्ची की हालत देखकर परिवार के होश उड़ गए। पूछताछ करने पर बच्ची ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद परिजन तत्काल बच्ची को उपजिला चिकित्सालय पुरोला लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल जांच और आगे के इलाज के लिए जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी रेफर कर दिया।
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुरोला के थानाध्यक्ष दीपक सिंह कठैत ने बताया कि मामले में दोनों बच्चे नाबालिग हैं। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है और किशोर से पूछताछ की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में चिंता और दुख का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और उनके व्यवहार संबंधी मार्गदर्शन को लेकर परिवारों और समाज को अधिक जागरूक होने की जरूरत है।
Disclaimer :- यह समाचार पुलिस और स्थानीय सूत्रों से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी पर आधारित है। मामले की जांच जारी है। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए जाने तक दोषी नहीं माना जा सकता। पीड़ित की पहचान को गोपनीय रखना कानूनी और नैतिक दायित्व है।




